वैधानिक अधिकारों का अधिकार - Right to Statutory Rights

वैधानिक अधिकारों का अधिकार - Right to Statutory Rights

संविधान द्वारा वैधानिक अधिकारों की ऐसी संरचना की गई है जिसमें प्रत्येक अधिकारी अथवा संस्थान के अधिकारों पर नियंत्रण अथवा संतुलन संविधान द्वारा रखा गया है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक अधिकारों का विभाजन संविधान के विशेष गुण के रूप में देखा जा सकता है। केंद्र विधानमंडल के वैधानिक अधिकार केंद्र सूची और सातवें शेड्यूल की सहवर्ती सूची में बताए गए जो सभी मामलों के लिए विस्तारित है। इसके अवशेषी वैधानिक अधिकार भी हैं। केंद्र अथवा राज्यों के वैधानिक अधिनियमों को अक्सर इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि अधिनियम वैधानिक संस्था की वैधानिक क्षमता से परे है, जिसका निर्धारण फिर उच्चतर न्यायपालिका से किया जाता है।